एनपीएस की जगह लाई गई यूपीएस को समझना चाहते हैं तो खबर पूरी देखिये। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी UPS केंद्र सरकार की नई स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लाइज को उनकी सर्विस के टाइम और लास्ट सेलेरी के आधार पर निश्वित पेंशन होगी। स्कीम के मुताबिक रिटायरमेंट के समय एक बार में पैमेंट के रूप में सैलेरी और DA का 10% हर छह महीने की सेवा के लिए मिलेगा।
UPS के तहत 10 साल की सर्विस करने वालों को मिनिमम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। दिवंगत कर्मचारी की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी। 30 वर्षों की सेवा के बाद, रिटायर होने पर लगभग छह महीने का वेतन एकमुश्त दिया जाएगा, जो ग्रेच्युटी से अलग होगा। UPS सेंटर गवनर्मेंट के लिए एम्पलाइज के लिए बनाई गई है।
इसमें वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं। जो कर्मचारी वर्तमान में NPS स्कीम में हैं, उन्हें UPS में स्विच करने का ओपशन दिया गया है। UPS के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। इसे पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा।
UPS के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम वेतन पर निर्भर करती है। इसलिए, लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी। UPS सेंटर गवनर्मेंट के एम्पलाइज के लिए है, लेकिन स्टेट गवनर्मेंट्स भी इस स्कीम को अपने एम्पलाइज के लिए लागू कर सकती हैं।
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